jharkhand high court
देवघर ट्रस्ट जमीन मामले में जनहित की आवाज
पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट की जमीन समाज सेवा की धरोहर होती है। देवघर में इसी जमीन की अवैध बिक्री का आरोप लगा है। इस पर हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने इसे समाज के हितों के खिलाफ बताया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट व्यवस्था बताने को कहा है। शिकायत की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। अदालत ने माना कि ट्रस्ट की जमीन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। यह चिंताजनक स्थिति है।
जनहित याचिका में जांच की मांग की गई है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है। अगली सुनवाई में अहम दिशा-निर्देश आने की उम्मीद है।