jharkhand high court
हाईकोर्ट ने सरकार से नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा.
कम्युनिटी हेल्थ के बीएससी कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मामले में हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। सुनील कुमार और अन्य अभ्यर्थियों को इस आदेश से राहत मिली है। मामले पर न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने नियुक्ति में वर्ष 2019 के गजट नोटिफिकेशन का पालन करने को कहा। इसी आधार पर अभ्यर्थियों को 4200 रुपये ग्रेड पे देने का निर्देश दिया गया। ग्रेड पे उस तारीख से देने की बात कही गई है, जब अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अदालत के आदेश के बाद अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मुद्दा आगे बढ़ेगा। इससे संबंधित अभ्यर्थियों को लंबे समय से चली आ रही प्रतीक्षा से राहत मिल सकती है। अब सरकार को आदेश के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया पर कार्रवाई करनी होगी।
प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने अदालत में पक्ष रखा। अधिवक्ता कुमार अनुभव ने भी मामले में प्रार्थियों की ओर से दलील दी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के संकल्प का उल्लेख किया गया। कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने कम्युनिटी हेल्थ में स्नातक विज्ञान डिग्री धारकों के लिए निर्णय लिया है। सरकार ने ऐसे अभ्यर्थियों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर असिस्टेंट के पद पर नियुक्त करने की बात कही है। इस पद के लिए 4200 रुपये ग्रेड पे देने का निर्णय भी बताया गया। प्रार्थियों की ओर से सरकार के इस निर्णय को अदालत के सामने रखा गया। साथ ही वर्ष 2019 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर लाभ देने की मांग से जुड़े तथ्य रखे गए। अदालत ने मामले में प्रस्तुत दलीलों और सरकारी व्यवस्था पर विचार किया। इसके बाद राज्य सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार के स्तर पर नियुक्ति संबंधी कार्रवाई की जानी है। संबंधित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कम्युनिटी हेल्थ सेंटर असिस्टेंट के पद पर किए जाने की व्यवस्था है। अदालत ने 2019 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा है। अभ्यर्थियों को 4200 रुपये ग्रेड पे देने का भी निर्देश दिया गया है। यह ग्रेड पे परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख से लागू करने को कहा गया है। आदेश से अभ्यर्थियों को नियुक्ति के साथ वित्तीय लाभ मिलने की स्थिति बनेगी। मामले में प्रार्थियों की ओर से सरकारी संकल्प और गजट नोटिफिकेशन का हवाला दिया गया था। अदालत के निर्देश के बाद अब सरकार को इस दिशा में कदम उठाना होगा। संबंधित अभ्यर्थियों की नजर अब सरकार की अगली कार्रवाई पर रहेगी। हाईकोर्ट के आदेश से कम्युनिटी हेल्थ स्नातक अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता खुल गया है।