jharkhand high court
याचिका को जनहित मामले संग जोड़कर खंडपीठ में सुनवाई.
रांची में शिक्षक नियुक्ति विवाद को लेकर अहम सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले पर विचार किया गया। अर्चना कुमारी और अन्य की याचिका दाखिल थी। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जेएसएससी का पक्ष ध्यान से सुना। इसके बाद याचिका को जनहित याचिका से जोड़ दिया गया। अब इस मामले की सुनवाई खंडपीठ में होगी।
अदालत में बताया गया कि इसी विषय पर पहले से सुनवाई जारी है। तालेश्वर महतो की जनहित याचिका का जिक्र किया गया। खंडपीठ इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। इसलिए अलग-अलग अदालत में सुनवाई को उचित नहीं माना गया। कई अभ्यर्थियों ने हस्तक्षेप याचिका दायर की है। उन्होंने मॉडल आंसर दिखाने की मांग रखी है। ताकि वे आपत्ति दर्ज कर सकें।
प्रार्थियों ने पुनर्परीक्षा के आदेश का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सभी अभ्यर्थियों को एक साथ शामिल करना गलत है। जेएसएससी ने बताया कि 2819 अभ्यर्थियों में गड़बड़ी मिली है। बाहरी हस्तक्षेप के साक्ष्य पाए गए हैं। इसी कारण पुनर्परीक्षा का निर्णय लिया गया। कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दी। आगे की सुनवाई खंडपीठ में होगी।