jharkhand high court
नियुक्ति तिथि से ग्रेड वन लाभ छह सप्ताह में मिलेगा.
रांची हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यह मामला पाकुड़ और गोड्डा जिले के शिक्षकों से जुड़ा है। कोर्ट ने सेवानिवृत्त शिक्षकों को राहत दी है। ग्रेड वन का लाभ देने का निर्देश जारी किया गया है। यह लाभ नियुक्ति तिथि से लागू होगा। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हुई। भीम सिंह और अन्य प्रार्थी थे। उन्होंने रिट याचिका दायर की थी। कोर्ट ने मामले का निष्पादन कर दिया। प्रार्थियों की ओर से वकीलों ने मजबूत पक्ष रखा।
वकीलों ने बताया कि सरकार ने एक संकल्प जारी किया था। इस संकल्प में कार्यरत शिक्षकों को लाभ दिया गया था। लेकिन सेवानिवृत्त शिक्षकों को इससे अलग रखा गया। इस पर कोर्ट में चुनौती दी गई। पहले भी इसी तरह के मामले पर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने उस कंडिका को रद्द कर दिया था। सभी शिक्षकों को समान लाभ देने का आदेश दिया गया था। सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। लेकिन सरकार को कहीं भी राहत नहीं मिली।
प्रार्थियों ने कहा कि प्रशिक्षण देना सरकार की जिम्मेदारी थी। उन्हें समय पर प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इस कारण लाभ में देरी हुई। उन्होंने खुद से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। कोर्ट ने सभी पक्षों को ध्यान से सुना। पहले के फैसले को आधार माना गया। कोर्ट ने 6 सप्ताह की समय सीमा तय की। सरकार को लाभ देने का निर्देश दिया गया। इससे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें उनका अधिकार मिलेगा। यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।