jharkhand high court
सीसीटीवी और मेडिकल रिपोर्ट पर अधिकारियों से जवाब तलब.
रांची में झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम मामले में सुनवाई की। यह मामला तरुण महतो की कस्टडी में पिटाई से जुड़ा है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज की है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक की खंडपीठ ने सुनवाई की। सरायकेला एसपी को नोटिस जारी किया गया। उनसे थानों में सीसीटीवी लगाने की स्थिति पूछी गई। कोर्ट ने विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। मामले को गंभीर माना गया है। पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया गया है।
कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश दिया है। प्रधान सचिव हेल्थ से जवाब मांगा गया है। मेडिकल अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठे हैं। उसी डॉक्टर ने फिट फॉर कस्टडी प्रमाणपत्र दिया था। कोर्ट ने पूछा कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। अगली सुनवाई 18 जून को तय की गई है। तब तक रिपोर्ट जमा करनी होगी। राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा है। सरकार ने मुआवजा देने की जानकारी दी। पीड़ित को 1.5 लाख रुपये दिए गए हैं।
मामले में अधिवक्ता रितेश कुमार महतो ने दलील दी। तरुण महतो 2024 चुनाव में प्रत्याशी थे। 19 नवंबर 2025 को उन्हें हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि थाने में उनकी पिटाई हुई। उन्हें थर्ड डिग्री दी गई थी। इस पर उनकी पत्नी ने पत्र लिखा था। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया। पहले भी एसपी को दस्तावेज के साथ बुलाया गया था। अब मामले की सुनवाई जारी है। कोर्ट सख्त रुख अपनाए हुए है।