jharkhand high court
Ranchi: शाह ब्रदर्स द्वारा आयरन ओर उठाव से संबंधित जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कई महत्वपूर्ण बातें अदालत के सामने रखी गईं। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि कुछ तथ्यों को छिपाकर कोर्ट से आदेश हासिल किया गया। प्रार्थी के अनुसार आदेश मिलने के बाद आयरन ओर का उठाव किया गया। यह उठाव पश्चिम सिंहभूम जिले की माइंस से किए जाने की बात कही गई। मामले में आयरन ओर उठाव की प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई गई है। प्रार्थी ने अदालत को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। दलील सुनने के बाद अदालत ने शाह ब्रदर्स को नोटिस जारी किया। नोटिस के जरिए कंपनी से मामले में जवाब मांगा गया है। अब इस मामले में शाह ब्रदर्स का पक्ष अदालत के सामने आएगा।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रार्थी की दलीलों को सुना। अदालत ने शाह ब्रदर्स को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। इसी के तहत कंपनी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस के बाद कंपनी को अदालत के समक्ष अपना जवाब दाखिल करना होगा। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान कंपनी की दलीलें भी सुनी जाएंगी। अदालत सभी पक्षों की बात सुनने के बाद आगे का आदेश जारी कर सकती है। फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।
पश्चिम सिंहभूम में माइंस से आयरन ओर उठाव का यह मामला अब हाईकोर्ट के समक्ष है। जनहित याचिका के जरिए उठाए गए सवालों पर अदालत विचार कर रही है। प्रार्थी की ओर से लगाए गए आरोपों पर शाह ब्रदर्स का जवाब अभी सामने आना बाकी है। कंपनी के जवाब के बाद मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। सुनवाई के दौरान संबंधित दस्तावेजों और तथ्यों पर भी चर्चा हो सकती है। अदालत यह भी देख सकती है कि आदेश प्राप्त करने के दौरान सभी जरूरी तथ्य सामने रखे गए थे या नहीं। फिलहाल हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। मामले की अगली सुनवाई में महत्वपूर्ण दलीलें सामने आने की संभावना है। आयरन ओर उठाव से जुड़े इस मामले पर अब सभी की नजरें हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर रहेंगी। अदालत के अगले आदेश के बाद मामले की आगे की दिशा तय होगी।