ranchi civil court
रांची कोर्ट ने पति सास ससुर देवर को दोषी ठहराया.
रांची में दहेज हत्या के एक चर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। वर्ष 2021 के इस मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार की अदालत ने यह निर्णय दिया है। दोषियों में पति शीतल साहू शामिल हैं। इसके अलावा सास शीला देवी और ससुर रामचंद्र साहू भी दोषी पाए गए हैं। देवर सुजीत साहू को भी दोषी ठहराया गया है। सजा के बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई निर्धारित की गई है। यह मामला नारकोपी थाना क्षेत्र के खुखरा कोलपारा गांव का है। घटना के समय पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। अब कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद है।
मामले के अनुसार मृतका श्वेता रानी को ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। उस पर लगातार दबाव बनाया जाता था। मारपीट की घटनाएं भी सामने आई थीं। 6 अक्टूबर 2021 को ससुराल पक्ष ने फोन कर सूचना दी थी। उन्होंने कहा था कि श्वेता घर से गायब हो गई है। इसके बाद मृतका का परिवार गांव पहुंचा। उन्होंने हर जगह खोजबीन की। कुछ दूरी पर कुएं से शव बरामद हुआ। यह घटना बेहद दर्दनाक थी। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।
मृतका के भाई ने चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की। अदालत में मामले की सुनवाई लंबी चली। बीच में सुलह का प्रयास भी किया गया था। लेकिन मामला आगे बढ़ता रहा। अब अदालत ने सभी को दोषी करार दिया है। यह फैसला समाज में एक मजबूत संदेश देता है। दहेज प्रथा के खिलाफ सख्ती जरूरी है। अब सभी की नजर सजा के फैसले पर है। यह मामला न्याय व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाता है।